कृष्णकांत शर्मा
भिंड,मध्यप्रदेश
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रस्ताव पर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 आदतन अपराधियों को 20 नवंबर 2023 तक एवं 07 आदतन अपराधी को एक माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
इन आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीबद्ध हैं। जिले में विधान सभा के शांतिपूर्ण मतदान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदतन अपराधियो को जिले की सीमा और सीमावर्ती जिलों से बाहर जाने के आदेश दिए है।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आदतन अपराधी सत्ते उर्फ सतेन्द्र पुत्र गंगा सिंह राजावत उम्र 36 वर्ष निवासी योगानन्द का पुरा भारौली, रंजीत सिंह पुत्र रमेश सिंह यादव उम्र 38 साल निवासी हैवतपुरा थाना देहात, संतोष दुबे पुत्र जगदीश दुबे उम्र 28 साल निवासी अमायन थाना अमायन, भवानी शंकर पुत्र परमसुख कुशवाह आयु 49 साल निवासी गांगेपुरा थाना आलमपुर, करी उर्फ भगवती शरण ढीमर पुत्र बालकदास ढीमर उम्र 32 साल निवासी ग्राम जाखौली थाना दबोह, हैप्पी खां पुत्र खल्लू खां उम्र 20 साल निवासी वार्ड क्र. 1 दबोह थाना दबोह, रितिक जादौन पुत्र धर्मेन्द्र जादौन उम्र 24 साल निवासी मछण्ड थाना रौन, छोटू उर्फ इन्दल बाल्मीक पुत्र रामकिशुन बाल्मीक उम्र 20 साल निवासी ग्राम जाखौली थाना दबोह, महेश त्यागी पुत्र विश्वनाथ त्यागी उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम गहेली थाना अमायन, अश्वनी भदौरिया उर्फ बॉबी बिल्ला भदौरिया पुत्र स्व. राजवीर सिंह भदौरिया उम्र 23 साल निवासी यदुनाथ नगर गली नं. 3 भिण्ड थाना देहात, आंसू उर्फ कालिया उर्फ रामराज भदौरिया पुत्र मोहनसिंह भदौरिया उम्र 25 साल निवासी आईटीआई रोड़ समीर नगर थाना देहात, अमर सिंह भदौरिया पुत्र श्री अरविंद सिंह उम्र 24 साल निवासी ररूआ थाना रौन, रिंकू उर्फ अतुल पुत्र शिवभान सिंह राजावत उम्र 26 साल निवासी ग्राम बगियापुरा थाना रौन जिला भिण्ड को 20 नवम्बर 2023 की अवधि के लिए एवं राजेश सिंह तोमर पुत्र दुलारे सिंह तोमर उम्र 42 साल निवासी बरौना थाना एण्डोरी, सब्जा उर्फ सतपाल सिंह पुत्र मुन्शी सिंह गुर्जर उम्र 35 साल निवासी ग्राम कैथोदा थाना एण्डोरी, संजोले उर्फ संजय पुत्र पप्पू उर्फ गोटीराम यादव उम्र 23 साल निवासी रमपुरा थाना रावतपुरा, गुलाब मिर्धा पुत्र रमाशंकर मिर्धा उम्र 42 साल निवासी मेंहदा थाना रौन, राजेश सिंह पुत्र गंगा सिंह राजावत निवासी ईश्वरी थाना नयागांव, भूरे उर्फ प्रदीप पुत्र वीरसिंह राजावत निवासी पुरानी गढ़िया थाना नयागांव, प्रमोद उर्फ लगड़ा पुत्र जगदीश सिंह राजावत निवासी टेहनगुर थाना नयागांव जिला भिण्ड को एक माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। इन आदतन अपराधियों पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।
आदतन अपराधी की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने आदतन अपराधी को आदेशित किया है, कि वे जिला भिण्ड एवं उसके निकटतम जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से नियत अवधि के लिए बाहर जाने के निर्देश दिए और बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।
उन्होंने कहा कि वर्णित जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से जिला दण्डाधिकारी न्यायालय एवं संबंधित थाने को अपने निवास स्थान की सूचना आवश्यक रूप से देगा।
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